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दुर्घटना योजना - Sharmik card

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 योजना के लाभ  हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगीः-  (1)दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 5,00,000/-  (2)दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रु. 3,00,000/- स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में दो आंख या दोनों हाथ या दोनों पांव के अक्षम होने से है।  (3)दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर रु. 1,00,000/- स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक आंख एक हाथ या एक पांव अक्षम होने से है।   (4)दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर रु0 20,000/- तक दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5  दिन तक अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रुप में भर्ती रहने से है। गंभीर रुप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्क नहीं है केवल चिकित्सक दवारा कार्य करने में असमर्थता का प्रमा...

प्रसूति सहायता योजना

प्रसूति सहायता योजना            योजन के फायदे - हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21,000/- (शब्देन  इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20,000/- (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दषा में रूपये 1,000/- (शब्देन एक हजार) अतिरिक्त सहायता देय होगी। (अधिसूचना दिनांक 16.11.2015 द्वारा प्रतिस्थापित एवं संषोधन 30.09.2015 से प्रभावी)। आवेदन की प्रिक्रिया  1 हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र ‘‘अ”  में स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत किये जाने वाले विभाग के अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के  कार्यालय में आवेदन भरकर जमा कराया जावेगा। यह आवेदन प्रसूति उपरान्त 90 दिवस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि पश्चात प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी। आवेदन निम्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना आवष्यक होगाः-   (i) हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र   (i...

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना योजना के फायदे - 1 हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान देय होगा।2 स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया - 1 आवेदक को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-2) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा;  2 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा; 3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण तिथि से एक वर्ष की अवधि में, अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता...

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना योजना की पात्रता - 1 मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण  श्रमिक  होय 2 हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे; 3 हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति-पत्नि दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति-पत्नि के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी; 4 कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा 5 राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;  6 मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 7 % अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा,  स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियर...

निर्माण श्रमिक जीवन व् भविष्य सुरक्षा योजना -

1.  निर्माण श्रमिक जीवन व् भविष्य सुरक्षा योजना -   इस योजना की पात्रता - मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो। 2  हिताधिकारी के नाम में बैंक में बचत खाता हो। 3  हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह  कार्ड  हो। (वैकल्पिक) 4 हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना        की सदस्यता हेतु पात्रता धारक हो तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से           किन्हीं योजना के अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो।5 हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन  योजनाओं  के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो। इस योजना के फायदे - 1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती कराई गई        वार्षिक प्रीमियम राशि 12.00 रूपये  का शतप्रतिशत पुनर्भरण मण्डल द्वारा...

Labour Card Online Apply | मजदूर कार्ड कैसे बनवाये

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Labour Card or Majdur card आवेदन कैसे करें या आवेदन करने के तरीके मजदूर कार्ड बनाने के लिए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं एक तो आप किसी ईमित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं या खुद अपनी एसएसओ आईडी बनाकर सीधा फॉर्म भर सकते हैं यदि आप ईमित्र से ऑनलाइन फोन नंबर बाते हो तो भी आपको अपनी एसएस ओ आईडी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले आपको मजदूर कार्ड के लिए आवेदन पत्र हाथ से भरना पड़ेगा उस पर अपनी खुद की फोटो चुकानी पड़ेगी उस फोन पर उस ठेकेदार या ग्राम पंचायत यदि नरेगा में काम किया है तो या फिर मजदूर संगठन के द्वारा प्रमाणित करण का प्रमाण देना होगा फोन पर उस ठेकेदार या ग्राम पंचायत या मजदूर संगठन की मोहर के साथ हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उस फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा इसके साथ ही आपको इसके बाद आप श्रमिकविभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरे  राजस्थान श्रमिक कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज- Documents Required for Labour/Shramik Card Yojana Application –  यदि आप श्रमिक कार्...